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सड़कों पर दौड़ रहे हैं वर्षों पुराने खटारा वाहन

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सड़को पर दौड़ते पुराने वाहन। संवाद - फोटो : HAPUR
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अभी भी सड़कों पर दौड़ रहे हैं 15 साल पुराने खटारा वाहन
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हापुड़। प्रदूषण का कारण बनने वाले परिवहन विभाग ने 15 साल से ऊपर के पेट्रोल और दस साल से ऊपर के हो चुके डीजल वाहनों को सड़कों से हटाने के निर्देश दिए हैं। इसकी सूची विभाग की ओर से जारी भी कर दी गई है। मगर अभी भी सड़कों पर खटारा वाहन फर्राटा भर रहे हैं। विभाग ने इन वाहनों को दूसरे जिलों में पंजीकरण के लिए दो माह का अल्टीमेटम दिया है।
शासन के आदेशों के बाद 15 साल पुराने पेट्रोल और दस साल पुराने डीजल वाहन को एनसीआर क्षेत्र से हटाने के निर्देश दिए गए हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल न्यायालय (एनजीटी) के आदेशानुसार पुराने वाहनों से निकलने वाला धुआं हवा को अधिक दूषित करता है। आदेशों के बाद उपसंभागीय कार्यालय द्वारा ऐसेे वाहनों की सूची बनाकर कार्यालय पर चस्पा कर दी गई है। इन वाहनों को दो माह तक का समय दिया गया है। दो माह बाद इनके वाहन स्वामियों को नोटिस दिया जाएगा। इसके बाद उन्हें छह माह तक सस्पेंड कर दिया जाएगा। इन छह माह की अवधि में भी वाहन स्वामी एनओसी लेकर उन जिलों में पंजीकरण करा सकते हैं, जिनमें एनजीटी के आदेश प्रभावी नहीं हैं। कुल मिलाकर जिले में चिन्हित किए गए ऐसे वाहनों को अभी दो महीने की जिले की सड़कों पर दौड़ने की छूट रहेगी।
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जिले में चिन्हित किए गए है करीब 20 हजार वाहन -
जिले में 15 साल से ऊपर के पेट्रोल और 10 साल से ऊपर के डीजल वाहनों की लिस्ट बनाई जा रही है। अभी तक करीब 20 हजार वाहनों को चिन्हित किया जा चुका है। जबकि 1300 वाहनों की लिस्ट भी जल्द ही जारी की जाएगी।
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एनजीटी के आदेशों के बाद ऐसे वाहनों की लिस्ट तैयार की जा रही है। बीस हजार वाहनों की सीरीज जारी कर दी गई है। अभी भी इन वाहन स्वामियों के पास समय है। वे अनापत्ति प्रमाणपत्र लेकर बाकी एनसीआर क्षेत्र के बाहर के जिलों में पंजीकरण करा सकते हैं। - अजीत श्रीवास्तव, एआरटीओ, प्रशासन।
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