हमीरपुर। मौदहा थाना क्षेत्र के तिंदुही गांव में 16 साल पहले हुए मारपीट, गाली-गलौज और जातिसूचक शब्दों के मामले में सोमवार को विशेष एससी/एसटी न्यायालय के न्यायाधीश रविंद्र सिंह ने फैसला सुनाया है। आरोपी राजू सिंह उर्फ अमर सिंह और बेटा सिंह को दोषी करार देते हुए चार साल के कारावास की सजा सुनाई। दोनों पर 9-9 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। पीड़ित को 25 हजार रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है।
जानकारी के मुताबिक 14 जनवरी 2010 को तिंदुही निवासी रामसनेही घर के पास बैठे थे। आरोप है कि शाम करीब पांच बजे दोनों आरोपी वहां पहुंचे और गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर मारपीट की और जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए जान से मारने की धमकी दी। सूचना के आधार पर मौदहा पुलिस ने धारा 323/34, 504, 506 आईपीसी और धारा 3(1)(10) एससी/एसटी एक्ट में प्राथमिकी दर्ज की। आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान गवाहों और चिकित्सीय साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश ने फैसला सुनाया।