हमीरपुर। किशोरी से छेड़खानी के दो दोषियों को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट प्रवीण सोनकर की अदालत ने तीन वर्ष का कठोर कारावास व 40 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त जेल काटनी होगी।
विशेष लोक अभियोजक रुद्र प्रताप सिंह ने बताया कि थाना सुमेरपुर कस्बे के एक मोहल्ला निवासी पीड़ित पिता ने सात सितंबर 2015 को पुलिस को दी तहरीर में बताया कि छह सितंबर को रात करीब ढाई बजे जब वह अपने घर में सो रहा था। तभी पड़ोसी पुन्ना एवं टिम्पुल उनके घर के अंदर घुस गए। उसकी नाबालिग पुत्री के साथ छेड़छाड़ करने लगे। परिवार के लोगों को आता देख दोषी छत से कूदकर पीछे की तरफ भाग गए। पुलिस ने दोनों के खिलाफ घर में जबरन घुसकर किशोरी के साथ छेड़खानी का मुकदमा दर्ज किया था। मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट प्रवीण सोनकर ने सजा सुनाई है।