हमीरपुर। थाना कुरारा के एक गांव में अनुसूचित जाति की किशोरी को जबरन खेत से अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने दोषी को सात साल के कारावास व 11 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।
गांव निवासी पीड़ित किशोरी ने नौ जनवरी 2013 को कुरारा थाने में तहरीर दी थी। जिसमें बताया कि वह सुबह छोटी बहन के साथ यमुना नदी किनारे मवेशियों को चारा लेने गई थी। तभी आरोपी संदीप यादव अपनी कार में उसे जबरन डालकर ले गया। बताया कि मूसानगर के पास उसके साथ दुष्कर्म किया और थाना घाटमपुर क्षेत्र में छोड़कर भाग निकला। पुलिस अधीक्षक कमलेश कुमार दीक्षित ने बताया कि अनुसूचित जाति किशोरी के साथ हुए दुष्कर्म के इस मामले में पुलिस की पैरवी रंग लाई। बताया कि विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्त अनिल कुमार शुक्ल की अदालत ने आरोपी संदीप यादव को सात साल के कारावास व 11 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।