हमीरपुर। उर्वरक दुकान से दो माह पूर्व लिया गया खाद का नमूना जांच में फेल पाया गया है। जिला कृषि अधिकारी ने संबंधित दुकानदार को नोटिस देकर तीन दिन के अंदर स्पष्टीकरण मांगा है। तब तक दुकानदार को उर्वरक बिक्री न करने का आदेश जारी किया है।
जिला कृषि अधिकारी डॉ. सरस कुमार तिवारी ने बताया कि पिछले 25 अगस्त को राजपूत बीज भंडार राठ से जिंक सल्फेट 33 फीसदी उर्वरक का नमूना लिया गया था। जिसे परीक्षण के लिए उर्वरक एवं कीटनाशी गुण नियंत्रण प्रयोगशाला आलमबाग लखनऊ भेजा गया था। जांच रिपोर्ट आ गई है। इसमें नमूना मानक अनुरूप नहीं पाया गया है। बताया कि संबंधित दुकान से तीन दिन के अंदर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए गए हैं। कहा कि अगर स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया तो उर्वरक लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि निलंबन अवधि में दुकान से सभी प्रकार के उर्वरकों की बिक्री को प्रतिबंधित कर दिया गया है।