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हत्यारोपी पिता व दो पुत्रों को उम्रकैद

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हमीरपुर। सात साल पहले मौदहा कस्बा निवासी चिकित्सक की हत्या के मामले की सुनवाई मंगलवार को पूरी हो गई। फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के न्यायाधीश महेशानंद झा ने आरोपी पिता व उसके दो पुत्रों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व तीनों पर 2.35 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने जुर्माने की आधी धनराशि चिकित्सक की पत्नी को देने का आदेश सुनाया है।
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न्यायालय के जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी दिनेश शर्मा ने बताया मौदहा कोतवाली क्षेत्र के नायकपुरवा निवासी प्राइवेट चिकित्सक कुंवर विश्राम सागर कश्यप कोतवाली क्षेत्र में क्लीनिक खोलकर मरीजों का उपचार करते थे।

उन्होंने बताया 15 मार्च 2011 की दोपहर करीब तीन बजे चिकित्सक कुंवर विश्राम सागर कश्यप अपने भाई बक्छराज के साथ नायकपुरवा स्थित अपने क्लीनिक में बैठे थे। तभी मैथलीशरण अपने पुत्रों योगेश उर्फ पप्पू, धीरेश उर्फ मोनू के साथ आए। जहां योगेश उर्फ पप्पू ने तमंचे से चिकित्सक को गोली मार दी।
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जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल की हालत गंभीर होने पर उसे कानपुर ले जाया गया, जहां इलाज दौरान पांच अप्रैल 2011 को उसकी मौत हो गई थी। मृतक के भाई बक्छराज की तहरीर पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ जानलेवा हमला करने का मुकदमा दर्ज किया था। बाद में दर्ज मुकदमे में हत्या की धारा बढ़ाई गई।

मंगलवार को मुकदमे की सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने तीनों आरोपियों को दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास व तीनों पर 2.35 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि आरोपी धीरेश उर्फ मोनू व मैथिलीशरण को 75-75 हजार रुपये व आरोपी योगेश को 85 हजार रुपये अर्थदंड सुनाया गया है।

बताया जुर्माने की आधी धनराशि मृतक की पत्नी संपत को दिए जाने आदेश है। घटना के पीछे अधिवक्ता ने बताया कि आरोपी मेडिकल स्टोर खोले थे। घटना के एक दिन पहले चिकित्सक ने अपने क्लीनिक में ही मेडिकल खोल लिया जो आरोपियों को नागवार गुजरा और उन्होंने चिकित्सक की हत्या कर दी थी।
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सात वर्ष पहले नायकपुरवा में हुई थी चिकित्सक की हत्या
क्लीनिक में मेडिकल स्टोर खोलने पर भड़के थे आरोपी
तीनों आरोपियों पर दो लाख 35 हजार का जुर्माना
अमर उजाला ब्यूरो
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