हमीरपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय तृतीय के विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट अरुण कुमार राय की अदालत ने गैंगस्टर के दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार त्रिपाठी ने बताया कि हबीदुन कुरारा कस्बा स्थित विद्यादेवी ग्रामीण विकास संस्थान मसाला फैक्टरी मेें एकाउंटेंट थी। तीन जुलाई की दोपहर बजे वह इंडियन बैंक से 1.40 रुपये निकाल कर फैक्टरी पैदल जा रही थी। पुलिस ने गैंग लीडर अमन, धर्मेंद्र अहिरवार व विनीत कुमार व शिवम को गिरफ्तार कर लूट के 1 लाख 5 हजार रुपये बरामद किए थे। वहीं एक आरोपी रूप सिंह ने न्यायालय में आत्म समर्पण किया था। थानाध्यक्ष आनंद कुमार सिंह ने गैंग चार्ट बनाकर जिला मजिस्ट्रेट से गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रिया निवारण अधिनियम 1986 के तहत कार्रवाई कराई।
शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायालय तृतीय के विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट अरुण कुमार राय की अदालत में गैंग लीडर अमन व धर्मेंद्र अहिरवार की ओर से जमानत अर्जी डाली गई। इसे अदालत ने खारिज कर दिया।