हमीरपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय के न्यायाधीश सुनीता शर्मा ने आत्महत्या करने के लिए उकसाने के दोषी को छह वर्ष का कठोर कारावास व 15 हजार अर्थदंड सुनाया है।
पुलिस अधीक्षक कमलेश कुमार दीक्षित ने बताया कि जरिया थानाक्षेत्र के गोहांड निवासी अभियुक्त उदय करन के खिलाफ 18 जुलाई 2015 को आत्महत्या करने के लिए उकसाने करने का मामला दर्ज हुआ था। इसमें पुलिस ने सार्थक प्रभावी पैरवी कर अपराध में नामित अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन स्तर पर विवेचना में संपूर्ण साक्ष्यों का गहनता से संकलन किया गया। इसमें अभियोग में आरोपी को धारा-306 आईपीसी का दोषी करार देते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय के न्यायाधीश सुनीता शर्मा ने अभियुक्त को दोषी करार करते हुए 6 वर्ष का कठोर कारावास व 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। (संवाद)