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दोनों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

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हमीरपुर। एक माह पूर्व 80 लाख रुपये कीमत का गांजा पकड़े जाने के मामले में अपर सत्र विशेष न्यायाधीश सुनीता शर्मा की अदालत ने दोनों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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विशेष लोक अभियोजक अशोक शुक्ला व प्रवीण सिंह भदौरिया ने बताया कि बिवांर थाना पुलिस ने मुखबिर के जरिए बीते माह 18 जनवरी की रात मौदहा तिराहा के पास से एक ट्रक को पकड़ा था। ट्रक में सवार दो लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले कड़ाई से पूछताछ की। जिसमें आरोपी चालक दानिश खान ने बताया कि ट्रक में लदे लोहे के बुरादे के ऊपर 40 बोरों में आठ क्विंटल गांजा रखा है। जिसे छत्तीसगढ़ के रायपुर से लाया गया था। छत्तीसगढ़ रायपुर निवासी व मूल निवासी मौदहा थानाक्षेत्र के नरायच गांव के ट्रक मालिक सीबू खान ने लोड कराकर भेजा है। जिसकी अनुमानित करीब कीमत 80 लाख बताई गई थी। लोक अभियोजक ने बताया कि दोनों आरोपी चालक दानिश खान व रईस खान द्वारा डाली गई जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है।
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