गोंडा। हत्या के आरोप में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास व बीस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई। बीते मंगलवार को हत्या केे मामले में सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मो. नेवाज अहमद अंसारी ने खोड़ारे थाना क्षेत्र के केशवनगर ग्रंट निवासी जयप्रकाश वर्मा और दीनदयाल वर्मा को आजीवन कारावास व बीस हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनाई।
शासकीय अधिवक्ता घनश्याम पांडेय ने बताया कि छपिया के जितेंद्र वर्मा ने 19 जनवरी 2016 को स्थानीय थाना में इस आशय से रिपोर्ट दर्ज कराया था कि आरोपी जय प्रकाश वर्मा, दीनदयाल वर्मा, मस्तराम वर्मा और विंदेश्वरी वर्मा ने उसके भतीजे सुनील का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी। इस मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोष सिद्ध आरोपी जयप्रकाश व दीनदयाल को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। (संवाद)