गोंडा। अपशब्द कहकर मारपीट, जान से मारने की धमकी और गैर इरादतन हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी पिता व तीन पुत्रों का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र न्यायालय ने खारिज कर दिया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार उमरीबेगमगंज के ग्राम सोनौली मोहम्मदपुर रक्षाराम पांडेय पुरवा निवासी भुलई ने थाने में तहरीर देकर बताया कि गांव के लाल बहादुर ने उनकी जमीन में मिट्टी व मौरंग रख दी थी। 30 मई 2024 को सुबह सात बजे उन्होंने इस बारे में पूछा तो लाल बहादुर व उनके पुत्र मोहनलाल, सोहनलाल व शत्रोहन ने उन्हें और पुत्र अशोक कुमार, भाई बाबू व भतीजे विमल व अन्य परिजनों को अपशब्द कहते हुए लाठी और थप्पड़ से मारा और जान से मारने की धमकी दी। इससे अशोक कुमार को गंभीर चोट आई और वह मौके पर ही बेहोश हो गया। जबकि बाबू की पत्नी रजकला का दांत टूट गया। केस दर्ज कर पुलिस विवेचना कर रही है।
मंगलवार को सुनवाई के दौरान मुकदमे के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता देखते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ रामदयाल ने आरोपी मोहनलाल, सोहनलाल, शत्रोहन व लाल बहादुर का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया।