गाजीपुर। अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी घनश्याम शुक्ला की अदालत ने शुक्रवार को बैल चोरी के 35 साल पुराने मामले में दो आरोपियों को पांच साल की कैद की सजा सुनाई। साथ ही और10-10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
अभियोजन के अनुसार गहमर थानाक्षेत्र के मनिया गांव निवासी एजाज खां ने थाने में तहरीर दी थी कि दो मई 1986 को आधी रात में खड़खड़ाहट पर नींद खुली और टार्च जलाकर देखा तो गांव के असलम खां, असरफ खां, नसीम खां और जमील खां दो बैलों को खोलकर ले जा रहे थे। उनके हाथों में बंदूक और तमंचा भी था, जिसके कारण शोर नहीं मचाया। तहरीर पर थाने में आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और विवेचना के उपरांत पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। विचारण के दौरान आरोपी असलम खां और जमील खां की मृत्यु हो गई। अभियोजन की तरफ से सहायक अभियोजन अधिकारी आशीष कुमार ने कुल चार गवाहों को पेश किया। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त फैसला सुनाया।