स्थानीय थाना क्षेत्र के खरौना में 25 साल बाद एससी/एसटी कोर्ट ने प्यारेलाल यादव और अमरदेव यादव को चार साल की जेल की सजा सुनाई। दोनों को जेल भेज दिया गया।
खरौना गांव में 25 साल पूर्व वर्ष 1997 में प्यारेलाल यादव, अमरदेव यादव, नथुनी यादव और संजय यादव ने गांव के ही अनुसूचित जाति के कुछ युवकों को स्कूल से घर आते समय घेरकर पीट दिया था। लंबी कानूनी प्रक्रिया के दौरान संजय और नथुनी की मौत हो गई है। सिधौना चौकी इंचार्ज प्रमोद सिंह ने बताया कि मंगलवार को जनपद के एससी/एसटी कोर्ट ने प्यारेलाल और अमरदेव को चार साल की सजा सुनाकर जेल भेज दिया।