गाजीपुर। जिला कारागार में निरुद्ध बंदियों से एक सप्ताह में दो व्यक्ति ही अब मुलाकात कर सकेंगे। मुलाकात करने आए लोगों को 72 घंटे के अंदर की आरटीपीसीआर रिपोर्ट लानी होगी। शासन ने पत्र के माध्यम से यह निर्देश जिला कारागार प्रशासन को दिया है।
जेलर शिवकुमार यादव ने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए शासन की ओर से जिला कारागार में निरुद्ध बंदियों से मुलाकात को लेकर दिशानिर्देश जारी किया गया है। इसके तहत बंदियों को अपने परिजनों से मिलने के लिए सप्ताह में मात्र एक बार की अनुमति होगी। वहीं मात्र दो लोगों से मुलाकात कर सकेंगे। वहीं मुलाकात करने आए लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाईजेशन होगी। साथ ही उन्हें फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा। मुलाकात के बाद बंदियों को भी बैरक में जाने से पूर्व सैनिटाइज किया जाएगा, जिससे संक्रमण का फैलाव न हो। इसके साथ ही बंदियो से मिलने आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के पास मिलने से 72 घंटे के अंदर की आरटीपीसीआर रिपोर्ट अवश्य होनी चाहिए। इसके बाद ही मुलाकात की अनुमति प्रदान की जाएगी। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए शासन के निर्देश पर जिला कारागार प्रशासन ने विशेष सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है।