गाजीपुर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रशांत मिश्र ने मंगलवार को दो वर्ष पूर्व हुई हत्या मामले में दोष सिद्ध पति रमेश राम को आजीवन कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
अभियोजन के अनुसार करीमुद्दीनपुर थाना गांव के कामूपुर निवासी मगनी राम ने अपनी पुत्री सुनीता की शादी करीमुद्दीनपुर थाना गांव के नरायनपुर के रमेश राम से की थी। 15 जून 2018 को सुबह 6 बजे मगनी राम को सूचना मिली की उसकी पुत्री की हत्या उसके पति रमेश राम ने गड़ासे से वारकर कर दी है।
वह उसकी ससुराल पहुंचे तो पुत्री का शव छत पर पड़ा था। उन्होंने करीमुद्दीनपुर पुलिस को सूचना दी। उनकी तहरीर पर आरोपी के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने विवेचना के उपरांत आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। जिला शासकीय अधिवक्ता कृपाशंकर राय ने कोर्ट में आठ गवाह पेश किए। अभियोजन और बचाव पक्ष की तर्कों को सुनने के बाद न्यायालय ने फैसला सुनाया है।