जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रशांत मिश्र की अदालत ने मंगलवार करीमुद्दीनपुर थाना क्षेत्र के नरायनपुर में दो वर्ष पूर्व हुई विवाहिता की हत्या मामले में दोष सिद्ध पति रमेश राम को आजीवन कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि अदा न करने पर अभियुक्त को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
अभियोजन के अनुसार करीमुद्दीनपुर थाना गांव के कामूपुर निवासी मगनी राम ने अपनी पुत्री सुनीता की शादी करीमुद्दीनपुर थाना गांव के नरायनपुर के रमेश राम के साथ की थी। मगनी राम को बीते 15 जून 2018 को सुबह 6 बजे पुत्री के ससुराल से मोबाइल से सूचना मिली कि उसकी पुत्री की हत्या उसके पति रमेश राम ने गड़ासे से मारकर कर दी है। सूचना पर वह जब वह ससुराल पहुंचे तो पुत्री का शव छत पर पड़ा था। उन्होंने तत्काल घटना की सूचना करीमुद्दीनपुर पुलिस को दी। तहरीर पर आरोपी के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। दौरान विवेचना पुलिस ने आरोपी को पकड़कर न्यायालय में पेश किया। जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया। पुलिस ने विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। दौरान विचारण जिला शासकीय अधिवक्ता कृपाशंकर राय ने कुल आठ गवाहों को पेश किया। सभी गवाहों ने अपना अपना बयान न्यायालय दर्ज कराते हुए घटना का समर्थन किया। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की तर्कों को सुनने के बाद न्यायालय ने फैसला सुनाया है।