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छेड़खानी में चार वर्ष की कैद

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विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट चंद्रप्रकाश तिवारी की अदालत ने युवती के साथ हुए छेड़खानी के मामले में मंगलवार को आरोपी मुनीब उर्फ लुसुर चौहान को चार साल की कैद सुनाई है। साथ ही 11 हजार रुपये के अर्थदंड भी लगाया
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अभियोजन के अनुसार, मरदह थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने थाने में तहरीर दी थी कि उसकी पुत्री 14 अप्रैल 2011 की सुबह गेंहू की कटाई करने अपने खेत में गई थी। उसी समय गांव का ही मुनीब ने उसके साथ छेड़खानी की। शोर मचाने पर जब तक लोग पहुंचते आरोपी जातिसूचक शब्दों और जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गया। पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक प्रदीप चतुर्वेदी नेचार गवाह पेश किए। अभियोजन और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने सजा सुनाई। संवाद
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