फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

गाजीपुरः शिक्षा माफिया की 4.80 करोड़ की बेनामी संपत्ति कुर्क, सामूहिक नकल कराने में गैंगस्टर एक्ट में दर्ज है मुकदमा

Sun, 28 Nov 2021 07:20 PM IST
गीतार्जुन गौतम अमर उजाला नेटवर्क, गाजीपुर

सार

गाजीपुर जिलाधिकारी के आदेश पर एसडीएम ने पुलिस टीम की मौजूदगी में शिक्षा माफिया की 4.80 करोड़ की बेनामी संपत्ति कुर्क की है।
विज्ञापन
गाजीपुर में कुर्की की कार्रवाई करने पहुंची पुलिस टीम। - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

गाजीपुर में शिक्षा माफिया रघुनाथपुर छावनी लाइन निवासी महेंद्र सिंह कुशवाहा की फतेउल्लाहपुर स्थित बेनामी संपत्ति 0.3098 हेक्टेयर में अर्धनिर्मित भवन रविवार को सायं  कुर्क कर लिया गया। इसकी कीमत चार करोड़ 80 लाख रुपये बताई जा रही है। 

विज्ञापन


आराजी नंबर 483 की बेनामी संपत्ति एमटी सोशल वेलफेयर ट्रस्ट फतेउल्लाहपुर के नाम दर्ज थी। महेंद्र सिंह कुशवाहा छावनी लाइन में इंटर कालेज, आरटीआई कालेज और इंग्लिश मीडियम कालेज चलाता है। इसके खिलाफ शहर कोतवाली में 1775/16 के तहत नकल कराने के मामले में मुकदमा दर्ज है।

उपजिलाधिकारी सदर अनिरुद्ध प्रताप सिंह ने बताया कि शिक्षा माफिया महेंद्र कुशवाहा के खिलाफ सामूहिक नकल कराने, पर्चा आउट करने आदि के संबंध में कोतवाली में गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है।
विज्ञापन


डीएम के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट की धारा के तहत कुर्की की कार्रवाई की गई। कुर्क संपत्ति की कीमत चार करोड़ 80 लाख रुपये है। कार्रवाई के दौरान तहसीलदार अभिषेक कुमार, नायब तहसीलदार आशीष सिंह, राजस्व निरीक्षक शेषमणि, क्षेत्रीय लेखपाल चिंतामणि, सीओ सदर ओजस्वी चावला, कोतवाल सदर दीपेंद्र सिंह, थानाध्यक्ष नंदगंज धीरेंद्र प्रताप सिंह समेत अन्य पुलिस कर्मी उपस्थित रहे।

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें