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इकाई स्थापित नहीं करने लाभार्थियों से वापिस होगी सब्सिडी

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फिरोजाबाद। अनुुदानित ऋण लेने के बाद इकाई नहीं लगाने वाले लाभार्थियों पर उद्योग विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। गत वित्तीय वर्षों में इकाई स्थापना को अनुदानित ऋण लेने वाले लाभार्थियों का सत्यापन कराया जा रहा है। मौके पर इकाई नहीं मिलने पर लाभार्थी से सब्सिडी वापस होगी। अब तक 39 लाभार्थियों से सब्सिडी वापस ली गई है।
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केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं व बेरोजगारों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने को तमाम योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उद्योग विभाग द्वारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार कार्यक्रम, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना एवं एक जिला-एक उत्पाद योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 से लेकर वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान करीब 355 लाभार्थियों को बैंक ऋण दिलाने के साथ ही नौ करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी दी।
इकाई स्थापना नहीं करने संबंधी शिकायतें सामने आने पर उद्योग विभाग ने अलग-अलग टीमें गठित कर सभी लाभार्थियों का सत्यापन शुरू करा दिया है। विभागीय अफसरों के अनुसार आवेदनपत्र में लाभार्थियों ने इकाई स्थापना के लिे जो पता दर्शाया है। अथवा जिस कार्य के लिये ऋण प्राप्त किया वहां इकाई नहीं मिलने की स्थिति में संबंधित से सब्सिडी वापस ली जाएगी। सब्सिडी वापस करने अथवा उसके गलत उपभोग करने वालों को वसूली नोटिस जारी करेंगे।
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