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संदीप शर्मा हत्याकांड के चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

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फिरोजाबाद। अपर जिला जज षष्टम आजाद सिंह ने तीन वर्ष पूर्व थाना उत्तर के कोटला रोड दयालनगर में हुई राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के महानगर पर्यावरण प्रमुख संदीप शर्मा की हत्या के मामले में चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। चारों पर पचास-पचास हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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थाना उत्तर के दयालनगर निवासी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के महानगर पर्यावरण प्रमुख संदीप शर्मा की तीन जुलाई 2018 को कोटला रोड पर गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड में मृतक के भाई आनंद शर्मा की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस ने इस मामले में पवन उपाध्याय, विपिन उपाध्याय, सत्ताइस उर्फ रामप्रकाश एवं अनिल उपाध्याय एवं साजिश रचने वाले अश्वनी वर्मा को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। थाना पुलिस ने मामले की विवेचना करके न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था। मामला शेषन के सुपुर्द होकर सुनवाई को अपर जिला जज षष्टम आजाद सिंह के न्यायालय में सुनवाई को पहुंचा। शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) श्रीनरायन सक्सेना ने करते हुए दोषियों को सख्त सजा दिलाने के को हाईकोर्ट एवं सुप्रीमकोर्ट की कई दलीलें पेश की। निजी अधिवक्ता ओपी अग्रवाल एवं विजय कुमार शर्मा ने अपनी दलीलें रखीं। अपर जिला जज षष्टम आजाद सिंह ने फाइल पर उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर दोषी पवन उपाध्याय, विपिन उपाध्याय, अनिल उपाध्याय एवं सत्ता उर्फ सत्ताइस उर्फ रामप्रकाश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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