फिरोजाबाद। औद्योगिक आस्थान शिकोहाबाद में आवंटित भूखंडों के निरस्तीकरण का मामला उच्च न्यायालय प्रयागराज पहुंच गया है। ज्वाइंट कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जारी हुए आदेशों के खिलाफ दो आवंटियों ने उच्च न्यायालय की शरण ली है।
अक्तूबर 2021 में औद्योगिक आस्थान शिकोहाबाद में भूखंड संख्या ए-5 और छह तथा बी-25 के विरुद्ध डीएम के निर्देश पर ज्वाइंट कमेटी ने जांच की थी। दोनों आवंटियों राजकुमार यादव एवं पवन अग्रवाल पर भूखंड आवंटन के बाद इकाई स्थापित न करने का आरोप था। ज्वाइंट कमेटी की आख्या के आधार पर दोनों आवंटियों के आवंटन निरस्त किए गए थे। वहीं इस मामले में अब नया मोड़ आया है। भूखंड संख्या एक-5 और छह के आवंटी राजकुमार यादव एवं भूखंड संख्या बी-25 के आवंटी पवन कुमार गुप्ता ने जिला उद्योग विभाग की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। उद्योग उपायुक्त अमरेश पांडेय ने बताया कि ज्वाइंट कमेटी की जांच आख्या के आधार पर उक्त दोनों आवंटियों के आवंटन निरस्त किए थे। उच्च न्यायालय में दायर किए जाने की जानकारी नहीं है।