ललित ने अपनी पिस्टल से सगी बहन पूनम को दो गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। इस जघन्य हत्याकांड पर सुनवाई करते हुए आगरा के एडीजे-5 मृदुल दुबे की अदालत ने ललित चौधरी उर्फ निक्कू को फांसी की सजा सुनाई थी।
आगरा के थाना शाहगंज क्षेत्र के भोगीपुरा में हुए बहुचर्चित पूनम चौधरी हत्याकांड में फांसी की सजा पाने वाले दोषी ललित चौधरी उर्फ निक्कू ने अदालत के फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दायर की है। वर्तमान में फिरोजाबाद जिला जेल में बंद ललित चौधरी को आगरा की एडीजे-5 कोर्ट ने पिछले ही महीने फांसी की सजा सुनाई थी। अब इस मामले में हाईकोर्ट के फैसले पर सभी की निगाहें हैं।
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26 नवंबर 2022 को सुबह करीब 10 बजे शूटर ओपी लाला के भतीजे निक्कू ने अपनी सगी बहन पूनम चौधरी की गोली मारकर हत्या की थी। पिता यतेंद्र चौधरी की मौत के बाद से ही भाई-बहन के बीच संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। पूनम अपने भाई निक्कू से जायदाद में अपना हिस्सा मांग रही थी, जबकि घटना से पांच दिन पहले ललित की भाभी नीलू चौधरी ने भी अपना हक मांगा था। यह बात ललित चौधरी उर्फ निक्कू को इतनी नागवार गुजरी कि उसने घटना वाले दिन सुबह जब भाभी नीलू चौधरी अपनी ननद पूनम चौधरी के साथ पुश्तैनी दुकान पर ताला लगा रही थीं, तभी ललित चौधरी वहां पहुंच गया।
ताला लगाने का विरोध करने पर दोनों ने अपने हक की बात कही, तो ललित ने अपनी पिस्टल से सगी बहन पूनम को दो गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। भाभी नीलू को हाथ की बाजू में लगी थी। इस जघन्य हत्याकांड पर सुनवाई करते हुए आगरा के एडीजे-5 मृदुल दुबे की अदालत ने 16 जून 2026 को ललित चौधरी उर्फ निक्कू को फांसी की सजा सुनाई थी। इसी सजा के खिलाफ दोषी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
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फांसी की सजा में जेल में निरुद्ध ललित चौधरी उर्फ निक्कू ने हाईकोर्ट में अपील की है। हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार है, जो भी फैसला आएगा, उससे दोषी को अवगत करा दिया जाएगा। -अमित चौधरी, जेल अधीक्षक