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बेवा से बलात्कार में दस साल की सजा

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अमर उजाला ब्यूरो
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फतेहपुर। महिला से बलात्कार के तीन साल पुराने एक मामले में अदालत ने दुष्कर्म करने वाले को दस साल कैद और रेप का वीडियो बनाने वाले उसके साथी को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही तीस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।

मालूम हो कि सात सितंबर 2014 को कल्याणपुर थाने के गांव की एक महिला मां के साथ शाम को घास लेने गई थी। इस दौरान गांव का ही उमेश अपने ममेरे भाई अरविंद के साथ बाइक से वहां पहुंचा। उसने पीड़िता को पकड़ उसके साथ बलात्कार किया। इस दौरान अभियुक्त उमेश के ममेरे भाई अरविंद ने उसके इस कुकृत्य का वीडियो बनाया। इस बीच पीड़िता की मां ने शोर मचाया । पीड़िता ने न्यायालय के जरिए 156(3) के तहत उमेश के खिलाफ 354 (ग), 376, 506 और अरविंद के खिलाफ 354 (ग), 506 धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की।
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फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर एक के जज मनराज सिंह ने मामले की सुनवाई की। सहायक शासकीय अधिवक्ता अजय सिंह पटेल और सहदेव गुप्ता ने अभियुक्तों के खिलाफ दलीलें और सबूत पेश किए। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई। अदालत ने उमेश को दस वर्ष की कैद और 30 हजार रुपये जुर्माना और अरविंद को पांच वर्ष की कैद और दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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पीड़िता ने कहा- देर है पर अंधेर नहीं...
फतेहपुर। जैसे ही यह फैसला अदालत ने सुनाया, पीड़िता के चेहरे पर सुकून के भाव नजर आए। उसने कहा अब उसके कलेजे को ठंडक मिली। आरोपी वारदात के बाद भी लोगों से धमकी दिला रहे थे। दबाव बना रहे थे कि सुलह कर लो। अरे जब इज्जत चली गई तो सुलह कैसी? यही सोचकर मुकाबले में डटी रही। थाने वालों ने हंसकर भगा दिया। वह तो एक वकील साहब मिल गए तो अदालत से आदेश कराकर मुकदमा करा दिया। घर के कई सामान मुकदमा लड़े में बिक गए। अब जाके सुकून मिला। पता चला कि अबहूं देर है लेकिन अंधेर नाहीं।

दुष्कर्मी को दस साल की कैद
- घटना का वीडियो बनाने वाले को भी सात साल की जेल
- तीन साल पुराने मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया फैसला
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