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कोर्ट का आदेश: थानेदार समेत चार पर दर्ज हो लूट की रिपोर्ट

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फतेहपुर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने तत्कालीन थानाध्यक्ष चांदपुर समेत चार पुलिस कर्मियों पर लूट का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। गुरुवार को जारी आदेश में वर्तमान समय में खखरेरू थानेदार, अमौली चौकी इंचार्ज और दो कांस्टेबल आरोपी बनाए गए हैं।
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खजुहा पीएचसी में तैनात वार्ड ब्वाय वीरंद्र तिवारी उर्फ वीरू तिवारी का आरोप है कि इसी साल 27 फरवरी की रात 9.30 बजे धान बिक्री के करीब 40 हजार रुपये लेकर अपने घर ग्राम रुसिया थाना जाफरगंज जा रहे थे। रास्ते में कार सवार तत्कालीन चांदपुर एसओ योगेश कुमार सिंह, अमौली चौकी इंचार्ज रामनरेश, सिपाही धीरज सिंह और दिनेश कुमार गौतम आए और उसकी तलाशी लेने लगे।
इसी दौरान अमौली चौकी इंचार्ज ने उसकी जेब में रखे रुपये छीन लिए और विरोध करने में जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद उसे पीटते हुए अमौली चौकी ले गए। मारपीट में उसे गंभीर चोटें आईं।
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इसकी शिकायत उसने एसपी से की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अदालत के समक्ष पीड़ित का पक्ष अधिवक्ता राघवेंद्र त्रिपाठी ने रखा।
अदालत ने तत्कालीन चांदपुर और वर्तमान खखरेरू थानाध्यक्ष, अमौली चौकी इंचार्ज रामनरेश, सिपाही धीरज कुमार और दिनेश कुमार गौतम के विरुद्ध लूट का मुकदमा दर्ज करने का आदेश पारित किया है। मामले की विवेचना सीओ से कराने के भी निर्देश दिए हैं।
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