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11 लोगों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट लिखने का आदेश

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फर्रुखाबाद। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 11 लोगों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट लिखने का आदेश फतेहगढ़ कोतवाल को दिया है।
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फतेहगढ़ के मोहल्ला वनखड़िया निवासी गंगाराम ने गांव रंपुरा निवासी राजेश कुमार, भखरामऊ निवासी राजवीर, नगला बाग याकूतगंज निवासी रामऔतार, वनखड़िया निवासी रामनिवास, सुमित, हिमांशु, घनश्याम, राधेश्याम, हरदोई जिले के हरपालपुर थाना के गांव सूरापुर निवासी जयचंद्र, उमेश, कन्नौज के गांव रौसा निवासी राजू के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में अर्जी दायर की थी।
इसमें बताया कि वनखड़िया में जमीन बेचने के लिए राजेश व राजवीर के साथ 24 दिसंबर 2013 को 25 लाख रुपये में अनुबंध किया था। छह महीने में जमीन बेचने की शर्त थी। दोनों ने एक लाख रुपये पेशगी दी थी।
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अनुबंध पत्र की अवधि बढ़ाने के बावजूद जमीन का बैनामा नहीं कर पाए। इससे गंगाराम ने अनुबंध निरस्त करने का निर्णय लिया। सात अक्तूबर 2015 को उपनिबंधक कार्यालय तहसील सदर अनुबंध निरस्त करने गया।
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वहां पर उससे धोखे से राजू और जयचंद्र ने 284.58 वर्गमीटर प्लाट का बैनामा करा लिया गया। शिकायत करने पर गाली गलौज की।
21 दिसंबर 2019 को बातचीत के लिए बेटे प्रदीप को जय नारायन वर्मा रोड पर बुलाया और उसका अधमरा कर फेंक गए। गश्ती पुलिस नपे लोहिया में भर्ती कराया। इलाज के दौरान दो जनवरी 2020 को उसकी मौत हो गई। अर्जी पर सुनवाई के बाद सीजेएम ने फतेहगढ़ कोतवाल को रिपोर्ट लिखने का आदेश दिया है।
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