फर्रुखाबाद। अपर मख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेंद्र कुमार सिंह ने खोवा व दूध में मिलावट करने में दो लोगों को दोषी पाकर छह-छह माह की सजा सुनाई है। एक-एक हजार रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने पर दस दिन की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया है।
तत्कालीन खाद्य निरीक्षक एमपी सिंह ने 22 फरवरी 2010 को कायमगंज के मोहल्ला चिलाका निवासी राम प्रकाश की दुकान पर पहुंच कर खोवा का नमूना लिया था। खाद्य निरीक्षक आरएस राजपूत ने एक जुलाई 1999 को पांचालघाट-कादरीगेट रोड पर अमृतपुर के गांव रानीपुर बलीपट्टी निवासी दूध विक्रेता रामकृपाल शुक्ला से गाय के दूध का नमूना लिया था।
दोनों नमूना जांच में फेल होने पर कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया था। सुनवाई के बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने रामप्रकाश को खोवा और रामकृपाल शुक्ला को दूध में मिलावट करने के जुर्म में दोषी पाकर सजा और जुर्माने से दंडित किया है।
दही, रस्क व पनीर के नमूने लिए
फर्रुखाबाद। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी आशुतोष राय ने टीम के साथ छापा मारा। उन्होंने फतेहगढ़ के मोहल्ला नगला दीना में भूसामंडी निवासी राकेश की दुकान से पनीर, हथियापुर बाजार में शिवनगर कालोनी निवासी राजू सिंह की दुकान से दही व नवाबगंज में बरतल चौराहा स्थित जलालुद्दीन की दुकान रस्क के नमूने लिए। हथियापुर में पप्पू आरिफ की दुकान पर गंदगी मिलने पर कार्रवाई कर चालान काटा गया।(संवाद)