अयोध्या। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी नितीश कुमार ने कहा कि विधानसभा चुनाव में उतरने वाले आपराधिक छवि के प्रत्याशियों को इसकी सूचना तीन बार समाचार पत्रों में छपवानी होगी।
राजनीतिक दलों को भी ऐसे प्रत्याशियों के बारे में अपनी वेबसाइट पर जानकारी देनी होगी। प्रत्याशी चुनाव में 40 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर आयोग ने इस बार 80 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और दिव्यांगों के लिए पोस्टल बैलेट की व्यवस्था की है।
वह रविवार को कलक्ट्रेट सभागार पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उनके साथ एसएसपी शैलेश कुमार पांडेय व उप जिला निर्वाचन अधिकारी अमित कुमार सिंह भी थे।
जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी ने बताया कि ऐसे प्रत्याशी जिनका पूर्व में आपराधिक इतिहास है। वे अपने प्रचार अवधि के दौरान तीन अवसरों पर समाचार पत्रों में इसकी सूचना प्रकाशित कराएंगे।
यह तीन अवसर नामांकन वापसी प्रक्रिया के चार दिन के भीतर, अगले पांच से आठ दिनों भीतर, प्रचार का अंतिम दिन हैं। कहा कि इसके साथ ही राजनीतिक दलों से ऐसे घोषित किए गए प्रत्याशी जिनका पूर्व में आपराधिक इतिहास है उनके द्वारा घोषित किए जाने के 48 घंटे के पूर्व और नामांकन दाखिल होने से दो सप्ताह पूर्व इसका विवरण राजनीतिक दल की वेबसाइट पर घोषित किया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी ने बताया कि 80 साल से ज्यादा बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता यदि बूथ पर वोट डालने नहीं जाना चाहते तो उनके लिए पोस्टल बैलेट की वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी।
इसके लिए उन्हें जिले में अधिसूचना जारी होने के पांच दिन के भीतर बीएलओ के पास आवेदन करना होगा। उन्होंने बताया कि अधिसूचना के बाद बीएलओ को फॉर्म के साथ ऐसे चिह्नित मतदाताओं के पास इस बारे में सहमति या असहमति लेने के लिए भेजा जाएगा।
विधानसभा चुनाव में उतरने वाले प्रत्याशियों के लिए चुनाव खर्च की सीमा 40 लाख रुपये तय की गई है। बताया कि चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को नामांकन के पहले नया बैंक खाता खोलना होगा। नामांकन में इसकी जानकारी देनी होगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी ने बताया कि इस बार आयोग की ओर से प्रत्याशियों के नामांकन की नई व्यवस्था भी लागू की गई है। इसके लिए प्रत्याशी को आयोग की वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करके भरना होगा।
इसे निकालकर नोटरी कराकर रिटर्निंग अफसर के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। जमानत धनराशि भी ऑनलाइन जमा करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी ने बताया कि निर्वाचन के दौरान नामांकन के लिए आरओ कक्ष में इस बार प्रत्याशी के साथ केवल दो लोग ही जा सकेंगे। पहले के चुनाव में यह संख्या पांच हुआ करती थी।
चुनाव में नामांकन के दौरान प्रत्याशी के साथ दो वाहन ही चल सकेंगे। पहले नामांकन के लिए प्रत्याशियों को तीन वाहनों की अनुमति दी जाती थी। इसके साथ ही प्रत्याशी के कारवां में चलने वाले वाहनों की संख्या में भी बदलाव किया गया है।
पहले 10 वाहनों की अनुमति होती थी लेकिन इस बार पांच वाहनों को एक साथ चलने की अनुमति होगी। इसके आधे घंटे के बाद अन्य पांच वाहनों का काफिला चल सकता है।
निर्वाचन कार्य में लगे सभी कार्मिक फ्रंटलाइन वर्कर माने जाएंगे। इनका शत प्रतिशत वैक्सीनेटेड होना अनिवार्य है। 10 जनवरी से लगने वाले कैंप में बूस्टर डोज भी ले सकते है।
बताया कि अब तक जिले में 93.91 फीसदी पहली और 55.97 फीसदी लोगों को दूसरी डोज लग गई है। जो मतदान में शामिल हो रहे है उनको नियमानुसार यदि उनका वैक्सीनेशन अवशेष है तो उनको जल्द से जल्द वैक्सीनेशन के लिए कैंप लगाएं जाएंगे।