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एक जुलाई से प्लास्टिक थर्मोकाल के प्रयोग पर भरना होगा जुर्माना

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इटावा। एक जुलाई से बाजार झोला लेकर ही जाएं, क्योंकि पॉलिथीन और थर्मोकोल समेत सभी सिंगल यूज प्लास्टिक पर शासन ने पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। अब बाजार मेें कोई भी दुकानदार आपको पॉलिथीन में सामान नहीं देगा। अगर दुकानदार पॉलिथीन रखेगा तो उस पर एक हजार से 25 हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा। नगर पालिका अधिकारी 29 जून से सिंगल यूज प्लास्टिक के भंडारण और उपयोग की जांच के लिए अभियान भी चलाएंगे।
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नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी विनय कुमार मणि त्रिपाठी ने बताया कि सार्वजनिक स्थानों, शैक्षिक व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर प्रयोग और कूड़े में सिंगल यूज प्लास्टिक फेंकने पर भी रोक लगा दी गई है। सिंगल यूज प्लास्टिक का स्टाक करने वालों के बारे में खुफिया तौर पर जानकारी की जा रही है। 29 जून से तीन जून तक छापामार अभियान चलाया जाएगा। प्रतिबंधित सामग्री जब्त करने के साथ जुर्माना भी लगाया जाएगा। ईओ ने लोगों से प्रतिबंधित प्लास्टिक का प्रयोग न करने और कूड़े में न फेंकने की अपील की है।
ये सामग्री की गई है प्रतिबंधित
प्लास्टिक से बने प्लेट, कप, गिलास, कांटा, चम्मच, चाकू, मिठाई के डिब्बे पर लपेटने वाली पन्नी, कटलरी, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट के पैकेट और पीवीसी बैनर। इसके अलावा प्लास्टिक स्टिक युक्त ईयर बड्स, गुब्बारे, प्लास्टिक की डंडियां, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडियां, थर्मोकाल की सजावटी सामग्री पर भी रोक लगा दी गई है।
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इस तरह लगेगा जुर्माना
100 ग्राम प्लास्टिक मिलने पर 1000 रुपये
101 से 500 ग्राम तक प्लास्टिक पर 2000 रुपये
501 ग्राम से एक किलो प्लास्टिक पर 5000 रुपये
एक से पांच किलो तक प्लास्टिक पर 1000 रुपये
पांच किलोग्राम से अधिक पर 25 हजार रुपये
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