एटा। पिछले साल गांव कठौली में एक व्यक्ति के हत्याकांड में शुक्रवार को जनपद न्यायाधीश दिनेश चन्द ने फैसला सुनाया। उन्होंने दोषी पाए गए दो सगे भाइयों सहित तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा का आदेश दिया है।
घटना कोतवाली देहात क्षेत्र के अंतर्गत गांव कठौली में 14 फरवरी 2024 को हुई थी। सावेंद्र ने इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके अनुसार गांव के धर्मेंद्र सोलंकी व उनके घर वालों में पुरानी रंजिश चली आ रही थी। 14 फरवरी को सुबह करीब 10:30 बजे उसका भाई मानपाल अपनी आबादी की जगह में भैंस बांध रहा था। इसी धर्मेंद्र सोलंकी, इसका भाई यागेंद्र सिंह उर्फ जितेंद्र सोलंकी के अलावा सुरेंद्र सिंह ने भैंस वहां से हटाने की धमकी देते हुए गाली-गलौज की।
हाथों में लिए जायज व नाजायज असलहों से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां लगने से मानपाल वहीं गिर गया और मौत हो गई। उसे बचाने के लिए आई पुष्पा देवी भी गोली लगने से घायल हो गईं। अदालत में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने पर तीनों को दोषी पाया गया। इनको आजीवन कारावास और 65-65 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया गया। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।