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मासूम से दुष्कर्म की कोशिश करने वाले को 10 साल की सजा

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एटा। चार वर्षीय बच्ची के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म की कोशिश का आरोपी मानते हुए अदालत ने दोषी को 10 साल कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही 50 हजार रुपये अर्थदंड का भी आदेश दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट कैलाश कुमार की अदालत में बुधवार को इस मामले में सजा पर सुनवाई की गई। कोतवाली नगर क्षेत्र के एक मोहल्ले की चार वर्षीय बच्ची के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म की कोशिश में शाजिद निवासी हिंदूनगर थाना कोतवाली नगर इसमें आरोपी था। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने और साक्ष्यों व गवाहों के बयानों के आधार पर शाजिद को दोषी ठहराया। न्यायाधीश ने उसको 10 साल का कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता शांतनु पाराशर और श्रीकृष्ण यादव ने बताया कि 13 अप्रैल 2016 को चार वर्षीय बच्ची दिन के तीन बजे घर पर खेल रही थी। तभी उसके साथ छेड़छाड़ की गई और आरोपी दुष्कर्म करने के इरादे से मकान की सबसे ऊपरी मंजिल पर ले गया। यहां बच्ची ने चीख-पुकार मचाई तो दोषी भागने लगा। इसको लोगों ने पकड़ लिया था और पुलिस के हवाले कर दिया। मुकदमा बच्ची की मां ने लिखाया था।
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