एटा। एक दुकान पर फोटोकॉपी कराने गई करीब 8 साल की बालिका से दुष्कर्म की कोशिश की गई। विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट सारिका गोयल ने विकास निवासी कलवरिया थाना जैथरा को दोषी ठहराते हुए 5 साल कैद की सजा सुनाई है।
बालिका की मां ने 2018 में थाना जैथरा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया कि उनकी साढ़े आठ साल की बेटी एक दुकान पर फोटोकॉपी कराने गई थी। दुकान पर विकास ने उसके साथ गंदी हरकतें करते हुए दुष्कर्म करने का प्रयास किया। वह रोते हुए घर आई तो हम लोगों को जानकारी हुई। तभी पीछे से विकास आ गया और बेटी को धमकाने लगा। दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद शनिवार को अदालत ने फैसला सुनाया। विकास को दोषी ठहराते हुए 5 साल के कठोर कारावास और सात हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है। अर्थदंड अदा न करने पर उसे तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।