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महिला की हत्या में जेठ और देवर को उम्रकैद

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संवाद न्यूज एजेंसी
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देवरिया। 21 साल पूर्व हुई महिला की हत्या के मामले में सोमवार को अपर जिला जज अशोक कुमार दुबे की अदालत ने जेठ और देवर को उम्रकैद की सजा सुनाई। दोनों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता महेश्वर प्रसाद के अनुसार, रुद्रपुर कोतवाली के श्रीनगर कोल्हुआ निवासी लालचंद की पुत्री मंनती देवी की शादी कन्हौली गांव निवासी श्रीकांत पासी से हुई थी। शादी के आठ साल बाद पति श्रीकांत पीएसी में भर्ती हो गया। तब से मंनती के ससुराल लोग याताना देने लगे। इसी बीच 16 फरवरी 2000 की शाम को मंनती के जेठ गुलाब, देवर हरिशचंद्र श्रीनगर कोल्हुआ पहुंचे और उससे कहा कि पति श्रीकांत का फोन आया था वह बात करना चाहता है। फोन पर बात कराने के बहाने उसे रुद्रपुर ले गए। दूसरे दिन मायके गांव निवासी लोटन पासी के खेत में उसका का शव मिला।
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पुलिस ने मामले में महिला के पिता की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया। विवेचना के दौरान कन्हौली गांव निवासी श्रीकांत, गुलाब, हरिशचंद्र,श्रीराम उर्फ निठूरी और लोरिक का नाम प्रकाश में आया। सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान अपर जिला जज की अदालत ने जेठ गुलाब, देवर हरिशचंद्र को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20-20 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया। आरोपित पति श्रीकांत, श्रीराम उर्फ निठुरी, लोरिक को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया।
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