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मां बेटे को पीटने वाले तीन भाइयों को सश्रम कारावास

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चित्रकूट। पेड़ काटने को लेकर हुए विवाद में मां-बेटे पर हमला करने वाले तीन भाइयों को न्यायालय ने तीन-तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20- 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
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अभियोजन अधिकारी सुशील कुमार सिंह ने बताया कि कर्वी कोतवाली क्षेत्र के दहिनी गांव के खुमानी पुरवा निवासी साधूराम ने कर्वी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया कि उसके घर के दरवाजे पर लगे बबूल के पेड़ के काटने से मना करने पर गांव के ही राकेश मिश्रा,जगदीश व हनुमानदीन ने 26 मई 2014 को उसकी पत्नी और बेटे पर हमला कर दिया था। सिर पर चोट लगने से पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई थी। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था।
प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी वीरेंद्र त्रिपाठी एवं पैरोकार आरक्षी दिनेश कुमार ने गवाहों की पेशी कराई। अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस की गई। गुरुवार को बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश विनीत नारायण पांडेय एफटीसी न्यू कोर्ट द्वारा तीनों अभियुक्त को तीन-तीन वर्ष सश्रम कारावास और 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई
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