पीडीडीयू नगर। अगर कोई दो से ज्यादा शस्त्र लाइसेंस रखते हैं तो उसके एक लाइसेंस को निरस्त करने का नियम शासन ने बनाया है। इसके तहत जिले में कुल 28 लोग ऐसे हैं जिनके पास दो से ज्यादा लाइसेंस है। इनमें से नौ लोगों का लाइसेंस निरस्त भी किया जा चुका है। शेष को निलंबित करने की प्रक्रिया चल रही है। बस पुलिस विभाग की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही रिपोर्ट आएगी वैसे ही कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन के शस्त्र अनुभाग से मिली जानकारी के अनुसार, जिले में कुल 6749 लोगों के पास शस्त्र लाइसेंस है। बीते दिनों सरकार ने शस्त्र रखने के नियमों में बदलाव करते हुए शासनादेश जारी किया कि दो से ज्यादा शस्त्र एक व्यक्ति के पास नहीं हो सकते। ऐसे में जिले स्तर पर सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों की पड़ताल शुरू की गई। पड़ताल में पता चला कि कुल 28 लोग ऐसे हैं जिनके पास दो से ज्यादा शस्त्र हैं। ऐसे में इनकी सूचना बनाकर पुलिस विभाग को भेजी गई। शस्त्र लाइसेंस धारकों को भी नोटिस भेजी गई। पुलिस विभाग की ओर से जो रिपोर्ट दी गई उसी के आधार पर नौ के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए। यह कार्रवाई जुलाई माह तक की गई है। उसके बाद अन्य 19 की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। सूत्रों की मानें तो 19 की भी रिपोर्ट इसी माह के अंत तक आने की उम्मीद है। यानी 19 लाइसेंस और निरस्त किए जाएंगे।
शासन ने तीन शस्त्र लाइसेंस रखने के आदेश में बदलाव किया है। अब लोग केवल दो शस्त्र ही रख सकते हैं। यदि दो से अधिक शस्त्र लाइसेंस है तो एक शस्त्र आपको किसी भी लाइसेंस धारक, आर्म्स डीलर या थाना के मालखाना में निरस्त कराते हुए सरेंडर करना होगा। शासन के आदेश के बाद भी लोग शस्त्र लाइसेंस निरस्त कराने में रुचि नहीं ले रहे हैं।