उन्होंने वादिनी चनरी देवी के अधिवक्ता राकेश रत्न तिवारी की ओर से दिए गए तर्कों और साक्ष्यों के आधार पर क्षेत्रीय लेखपाल विनोद कुमार पांडेय, लेखपाल राजेश भारती, पंचम, सतीष कुमार भारती और अनिल कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए मुगलसराय कोतवाल को आदेश दिया।
अधिवक्ता राकेशरत्न तिवारी ने बताया कि विपक्षीगणों के द्वारा चनरी देवी के हिस्से की भूमि को बेचने में भी कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत किया। अनुसूचित जाति के होने के बाद भी लोगों ने सामान्य जाति का व्यक्ति बनकर भूमि बेची है। इस मामले में भी उन्हें सजा मिलेगी।