एनएच-93 की तर्ज पर एनएच-235 के लिए जिन किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया गया है, उनको नए अधिग्रहण अधिनियम के तहत चार गुना मुआवजा मिलेगा। शहरी क्षेत्रों में मुआवजा दर सर्किल रेट का दो गुना और देहात में चार गुना होगी। उधर, प्रशासन ने नई व्यवस्था के तहत किसानों को मुआवजा बांटना शुरू कर दिया है।
एनएचएआई एनएच-235 को बुलंदशहर से मेरठ तक फोर लेन कर रहा है। चौड़ीकरण के मद्देनजर हाइवे-235 के दोनों ओर 17 गांवों में 68 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण करीब तीन साल पहले किया गया था। अबकी बार किसानों को अपनी जमीन का वाजिब मूल्य मिलने की उम्मीद है।
बताया गया है कि काश्तकारों को दो से चार गुना तक मुआवजा दिया जाएगा। जिनकी जमीन देहात क्षेत्र में है, उनको सर्किल रेट का चार गुना और जिन किसानों की जमीन शहरी क्षेत्र में है उनको दोगुना मुआवजा राशि मिलेगी। नए भूमि अधिग्रहण बिल के तहत मुआवजा मिलने से क्षेत्र के करीब तीन हजार किसानों को लाभ होगा।
बता दें कि प्रशासन ने एनएच-93 (अलीगढ़ से मुरादागाबाद वाया डिबाई) में जिन किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया था उन किसानों को भी दो और चार गुना मुआवजा देने की व्यवस्था की है।
इन गांवों में हुआ था अधिग्रहण
कमालपुर, गिजौरी, ताजपुर, मिटठेपुर, जैनपुर, गुलावठी, काजमपुर-देवली, सैंगड़ा, हरचना, भमरा, देवली,छपरावत, कैथाला, गिनौरा-शेख, चंदपुरा, कुड़वल बनारस समेत 17 गांवों की भूमि का अधिग्रहण किया गया है।
एनएच-235 चौड़ीकरण के तहत जिन किसानों की जमीन अधिग्रहण की गई है उन्हें नए अधिग्रहण बिल के तहत मुआवजा मिलेगा। - अरविंद कुमार मिश्र, एडीएम, प्रशासन