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अधिक स्टांप शुल्क वसूलने में प्राधिकरण दोषी

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अधिक स्टांप शुल्क वसूलने में प्राधिकरण दोषी
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बुलंदशहर। प्लॉट खरीदने वाले एक व्यक्ति को रास्ता चौड़ा बताकर अधिक स्टांप शुल्क लेने के मामले में बुलंदशहर विकास प्राधिकरण को दोषी ठहराया गया है। उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष ने मामले में प्राधिकरण के अधिकारियों को अधिक ली गई धनराशि ब्याज के साथ वापस करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पीड़ित को वाद व्यय भी दिया जाएगा।
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उपभोक्ता फोरम के पीए शेखर वर्मा ने बताया कि नगर के मोहल्ला शीतल गंज निवासी लक्ष्मी गुप्ता ने बुलंदशहर विकास प्राधिकरण से 300 वर्ग मीटर का प्लॉट अप्रैल 2004 को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर लिया था। प्राधिकरण के अधिकारियों ने प्लॉट के सामने 18 मीटर चौड़ी सड़क बताकर कुल कीमत का 12 फीसदी लीज रेंट, छह फीसदी अधिक स्टाम्प और 10 फीसदी अतिरिक्त चार्ज समेत कुल 93458 रुपये दिसंबर 2008 में वसूल किए थे। जबकि प्लॉट के सामने स्थित रास्ता वास्तविकता में केवल नौ मीटर चौड़ा था। मामला संज्ञान में आने पर पीड़िता ने प्राधिकरण के अधिकारियों को पत्र लिखते हुए धनराशि अधिक वसूलने की बात कही। कई बार पत्राचार के बाद भी जब कार्रवाई नहीं हुई तो पीड़िता ने उपभोक्ता फोरम में प्राधिकरण के खिलाफ वाद दायर किया। फोरम ने कई बार प्राधिकरण के अधिकारियों को पत्र लिखते हुए अपना जवाब देने के लिए मौका दिया, लेकिन प्राधिकरण के अधिकारियों ने इस संबंध में न तो कोई जवाब दिया और न ही कोई अधिवक्ता फोरम में पेश किया। जिसके चलते उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष चंद्र पाल सिंह ने प्राधिकरण को दोषी मानते हुए दो माह के अंदर 93458 रुपये की धनराशि नौ फीसदी ब्याज के साथ पीड़िता को वापस करने के आदेश दिए हैं। समयावधि में भुगतान न करने की स्थिति में दस फीसदी ब्याज वसूलने और पीड़िता को वाद व्यय का भुगतान भी करने के आदेश दिए हैं।
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