सतेंद्र हत्याकांड में दोषी को आजीवन कारावास
बुलंदशहर। सलेमपुर थाना क्षेत्र के गांव भैंसरोली नासिरपुर निवासी किसान सतेंद्र सिंह की हत्या में गांव सैदपुरा थाना औरंगाबाद निवासी अमन को अपर सत्र न्यायाधीश-पंचम नीलम ढाका के न्यायालय ने दोषी माना है। कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है।
एडीजीसी चंद्रभान सिंह ने बताया कि 8 फरवरी 2015 सलेमपुर थाने पर भैंसरोली नासिरपुर निवासी रिषिपाल सिंह ने तहरीर देकर अपने भाई की हत्या का मामला अज्ञात आरोपियों के खिलाफ दर्ज कराया था। इसमें उन्होंने बताया था कि उनका भाई सतेंद्र व भतीजा अमन सात फरवरी को गन्ना डालने के लिए साबितगढ़ मिल गए हुए थे। यहां से वह रात करीब दस बजे ट्रैक्टर ट्राली लेकर लौट रहे थे। गांव किरयावली के पास अज्ञात आरोपियों ने उनके भाई को गोली मार दी और फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सतेंद्र को घायलावस्था में खुर्जा स्थित अस्पताल पहुंचाया। यहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच के बाद आरोपी अमन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। साथ ही आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया था। न्यायालय ने अब आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
ये गवाह हुए पेश
अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में सात गवाह पेश किए गए। इनमें वादी रिषीपाल सिंह, अमित कुमार, चिकित्सक विनोद कुमार, उपनिरीक्षक जुगेंद्र सिंह, कांस्टेबल आदेश कुमार, निरीक्षक गुलजार अहमद, कांस्टेबल आदेश कुमार, एचसीपी राजवीर सिंह रहे। इसके आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया गया है।