किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को दस वर्ष कारावास
बुलंदशहर। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट द्वितीय तरुण कुमार सिंह के न्यायालय ने वर्ष 2013 में नगर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी 16 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोपी रोहित शर्मा उर्फ डैनी को दोषी करार दिया है। साथ ही न्यायालय ने आरोपी को दस वर्ष कारावास व 35 हजार रुपये अर्थदंड सुनाया है।
डीजीसी क्राइम राहुल उपाध्याय ने बताया कि वर्ष 2013 में कोतवाली नगर क्षेत्र की 16 वर्षीय किशोरी को सलेमपुर के गांव चित्सौन निवासी आरोपी रोहित शर्मा उर्फ डैनी बहला-फुसलाकर भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। मामले में नगर कोतवाली पुलिस ने पीड़िता के पिता की तहरीर पर आरोपी युवक के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट समेत अन्य संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। साथ ही आरोपी रोहित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया।
ये गवाह हुए पेश
मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से पीड़िता के पिता, पीड़िता, तथ्य के साक्षीगण के रूप में खच्चू सिंह, डॉ. मधु शर्मा, निरीक्षक दिनेश कुमार वशिष्ठ, विनोद कुमार, सेवानिवृत्त निरीक्षक योगेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल भूपेंद्र सिंह की गवाही पेश की गई, जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।