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बिना एचएसआरपी के वाहनों का आज से कटेगा चालान

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बिना एचएसआरपी के वाहनों का आज से कटेगा चालान
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बुलंदशहर। कॉमर्शियल वाहनों के बाद अब निजी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) अनिवार्य कर दी गई। कॉमर्शियल के बाद जिन निजी वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर का आखिरी अंक शून्य व एक है और अभी तक एचएसआरपी नहीं लगवाई है उनका आज यानी मंगलवार से चालान काटने की कार्रवाई की जाएगी। वहीं, बिना एचएसइआरपी वाले वाहनों का एआरटीओ कार्यालय पर कोई भी कार्य नहीं हो सकेगा। ऐसे में एचएसआरपी नहीं लगाने वाले वाहन स्वामियों की मुश्किलें बढ़ गई है।
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शासन ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के संबंध में सख्ती बढ़ा दी है। अक्तूबर माह में कॉमर्शियल वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) न लगे होने पर कई वाहनों का चालान किया गया। अब शासन ने निजी वाहन स्वामियों पर एचएसआरपी के लिए समय सीमा निर्धारित करने के बाद सख्ती बढ़ा दी है। वाहनों के नंबर के आधार पर नवंबर 2022 तक एचएसआरपी लगाई जानी है। अफसरों के अनुसार जिले में अप्रैल 2019 से पूर्व खरीदे गए 4,07,752 वाहनों पर लगनी है। इसमें 24 हजार के करीब कॉमर्शियल वाहन है। अभी तक जिले में 81134 वाहनों में एचएसआरपी लग सकी है। एआरटीओ प्रशासन मोहम्मद कय्यूम ने बताया कि एक अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत सभी वाहनों पर एचएसआरपी लगवाना अनिवार्य है। ऐसे वाहन जिनके पंजीयन संख्या के अंत में 0 व 1 है उनके छूट की समय सीमा समाप्त हो गई है। बुधवार से 0 व 1 नंबर वाले बिना एचएसआरपी वाले वाहनों पर कार्रवाई के लिए अभियान शुरू किया जाएगा। फिलहाल कार्यालय में बिना एचएसआरपी वाले वाहनों के कार्य पर रोक लगा दी गई है। हालांकि जो वाहन स्वामी एचएसआरपी बुकिंग की रसीद लाएंगे, उनके काम पहले की तरह होते रहेंगे।
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