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सामूहिक दुष्कर्म का आरोपी दोषी करार, 20-20 वर्ष कारावास

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सामूहिक दुष्कर्म का आरोपी दोषी करार, 20-20 वर्ष कारावास
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बुलंदशहर। अपर सत्र न्यायाधीश-2 पोस्को एक्ट के न्यायालय ने सिकंदराबाद क्षेत्र में वर्ष 2016 में हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में तीन अभियुक्तों को दोषी पाते हुए 20-20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने तीनों अभियुक्तों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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एसपी सिटी सुरेंद्र नाथ तिवारी ने बताया कि वर्ष 2016 में सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र में एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई थी। इस मामले में पीड़ित पक्ष द्वारा आरोपी प्रशांत निवासी हीरा कॉलोनी थाना सिकंदराबाद, विकास उर्फ विक्की एवं मनीष शर्मा निवासीगण फरीदपुर थाना सिकंदराबाद को नामजद करते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई गई। कोतवाली पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपी प्रशांत, विकास उर्फ विक्की व मनीष शर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। विवेचक ने जांच कर तीनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। उक्त अभियोग को जनपद स्तर पर घटित जघन्य अपराधों की श्रेणी में चिहिन्त करते हुए एसएसपी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल ने न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश-2 पोस्को एक्ट के न्यायालय में हुई। न्यायाधीश ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर तीनों आरोपियों को दोषी पाया। बुधवार को न्यायाधीश ने अभियुक्त प्रशांत, विकास उर्फ विक्की व मनीष शर्मा को 20-20 साल की कैद और 20,000-20,000 रुपये का अर्थदंड सुनाया है।
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