फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Bulandshahar News: किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म के दोषी को 12 वर्ष का कारावास

विज्ञापन
विज्ञापन
बुलंदशहर। सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला में अक्तूबर 2014 को किशोरी को अपहरण कर ले जाने और दुष्कर्म करने वाले दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश, अतिरिक्त न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम द्वितीय तरुण कुमार सिंह के न्यायालय ने दोषी करार दिया है। साथ ही उसे 12 वर्ष का कारावास व 35 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है।
विज्ञापन

विशेष लोक अभियोजन सुनील कुमार शर्मा और महेश राघव ने बताया कि वादी मुकदमा सिकंदराबाद निवासी पीड़ित पिता ने थाने पर तीन अक्तूबर 2014 को तहरीर दी। इसमें उन्होंने बताया था कि उनकी 14 वर्षीय पुत्री को मोहल्ले में ही किराये पर रहने वाला युवक बहला फुसलाकर अपहरण कर अपने साथ ले गया है। काफी खोजबीन के बाद भी उसका कहीं कोई सुराग नहीं लग सका है। मामले में पुलिस ने तहरीर के आधार पर नामजद आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। साथ ही दो दिन बाद ही पुलिस ने किशोरी को बरामद कर आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान पीड़िता ने बताया था कि आरोपी उसे बहला फुसलाकर ले गया था और दो दिन तक एक कमरे में रख कर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। मामले में पुलिस के पीड़िता के बयान के आधार पर दुष्कर्म की धारा तरमीम कर दी थी। साथ ही जांच कर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर न्यायालय में दाखिल कर दी थी। न्यायालय ने अब दोनों पक्षों के गवाहों के बयानों और साक्ष्यों का अवलोकन कर आरोपी को दोषी करार दिया है। साथ ही उसे 12 वर्ष का कारावास व 35 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है।
विज्ञापन


विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें