- एक को जेल भेजा, पांच महीने पुराने मामले में जोड़ी नई धारा
- जुलूस-ए-मोहम्मदी में लहराया गया था पाकिस्तानी झंडा
13 दिसंबर 2016 को जुलूस-ए-मोहम्मदी में पाकिस्तानी झंडा लहराया गया था। छह महीने चली तफ्तीश में यह सच सामने आने के बाद पुलिस ने दो लोगों को नामजद करते हुए 50-60 अज्ञात लोगों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज किया है। पहले पुलिस ने इस मामले में धार्मिक भावनाएं भड़काने का मुकदमा दर्ज किया था। उसी को अब राष्ट्रद्रोह में तरमीम किया है। नामजद एक आरोपी इमरान को पुलिस ने गिरफ्तार करके मंगलवार को जेल भेज दिया।
जुलूस-ए-मोहम्मदी 13 दिसंबर 2016 को बिसौली कस्बे में निकाला गया था। इसके बाद एक मिनट 13 सेकेंड का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें जुलूस के दौरान पाकिस्तान जैसा झंडा लहराते लोगों को दिखाया गया था। तत्कालीन एसएसपी ने वायरल वीडियो की जांच बिसौली के सीओ को सौंपी थी। उसके आधार पर पुलिस ने जांच की तो झंडा बनाने वाले दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि झंडा एक दर्जी की दुकान पर बनाया गया और उसको जुलूस-ए-मोहम्मदी में लहराया गया।
शुरू में पुलिस ने इस मामले में हीलाहवाली की। झंडा लहराने को नासमझी मानते हुए कोई कार्रवाई नहीं की लेकिन जब कई संगठनों के लोगों ने इस मामले में कार्रवाई की मांग उठाई तो पुलिस ने 16 दिसंबर को 50-60 अज्ञात लोगों के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने की धारा 295 ए में मुकदमा दर्ज कर लिया था। उस वक्त पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी सलमान को गिरफ्तार करके जेल भेजा था, जो अब भी जेल में है। इसके बाद से मुकदमे की विवेचना की जा रही थी। अब जाकर पूरी हुई विवेचना में पुलिस ने पाया है कि जुलूस-ए-मोहम्मदी में लहराया गया झंडा पाकिस्तानी था। इसके बाद सोमवार देर रात बिसौली कोतवाली थाना पुलिस ने इस मुकदमे को देशद्रोह की धाराओं में तरमीम कर दिया। पुलिस ने एक और आरोपी इमरान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। विवेचक उपनिरीक्षक कुलदीप सिंह ने बताया कि बाकी आरोपियों की भी गिरफ्तारी की जाएगी। आरोपियों पर एनएसए भी लगाया जाएगा।
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वर्जन
लहराया गया पाकिस्तान का झंडा भी बरामद हुआ। वीडियो से झंडा लहराने की पुष्टि भी हो गई। उसके आधार पर विवेचना में मुकदमा देशद्रोह की धाराओं में तरमीम किया गया है। विवेचना में पर्याप्त साक्ष्य पाए गए। आरोपियों की गिरफ्तारी होगी।
-केके सरोज, सीओ बिसौली