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दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज न करने पर कोर्ट ने बिसौली इंस्पेक्टर को तलब किया

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बदायूं। दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज करने में लापरवाही और न्यायालय के आदेश की अवहेलना पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम जसीम खान ने इंस्पेक्टर बिसौली को नोटिस जारी कर तीन दिन में स्पष्टीकरण तलब किया है। साथ ही नोटिस की एक प्रति एसएसपी बदायूं को भी प्रेषित की है।
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बिसौली क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती ने अपने अधिवक्ता प्रशांत मिश्रा द्वारा 156 (3) सीआरपीसी का परिवाद नौ मार्च 2021 को दायर किया था। परिवाद के अनुसार युवती को कस्बा फैजगंज बेहटा निवासी नितिन शर्मा ने आंगनबाड़ी की नौकरी दिलाने के नाम पर 80 हजार रुपये हड़प लिए और दुष्कर्म कर उसका वीडियो बना लिया। परिवादिनी के प्रार्थना पत्र सुनवाई के बाद कोर्ट ने 12 अगस्त 2021 को इंस्पेक्टर बिसौली को रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश के बाद भी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। इसके बाद महिला ने कोर्ट में 18 सितंबर 2021 को प्रगति आख्या तलब करने का प्रार्थना पत्र दिया। जब कोर्ट ने आख्या तलब की तब थाना बिसौली में 19 सितंबर 2021 को रिपोर्ट दर्ज कर अगले दिन प्रथम सूचना रिपोर्ट की एक प्रति न्यायालय में भेज दी। इस पर कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए इंस्पेक्टर बिसौली को कोर्ट के आदेश न मानने पर और यौन शोषण जैसे मामले की रिपोर्ट दर्ज करने में लापरवाही बरतने पर तलब करने का नोटिस जारी किया है। संवाद
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