बदायूं। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट सुबोध वार्ष्णेय ने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के मामले में एक युवक को दोषी ठहराते हुए छह साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
थाना फैजगंज बेहटा के एक गांव निवासी महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह अपने रिश्तेदारी में गई थी। घर पर उसकी नाबालिग बेटी थी। अरविंद ने घर में घुसकर उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ की। इस पर महिला ने उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने विवेचना के बाद अरविंद के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट सुबोध वार्ष्णेय ने नामजद अरविंद को मुजरिम करार दिया। कोर्ट ने अरविंद को छह साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही मुजरिम पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। संवाद