बदायूं। करीब ढाई साल पहले थाना सिविल लाइंस क्षेत्र के गांव में नाबालिग से दुष्कर्म में एक युवक को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट राजकुमार तृतीय ने 54 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
थाना सिविल लाइंस क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 29 मार्च 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक वह पत्नी के साथ खेत पर गया हुआ था। वादी की नाबालिग पुत्री घर पर अकेली थी। तभी थाना सिविल लाइंस क्षेत्र के गांव लखनपुर निवासी अर्जुन उसके घर में आ पहुंचा। अर्जुन ने वादी की नाबालिग पुत्री के साथ चाकू से धमका कर दुष्कर्म किया। अचानक वादी की भांजी उसके घर आई। उसको देखकर मौका पाकर अर्जुन छत के रास्ते भाग गया। पुलिस ने अर्जुन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस ने विवेचना के बाद कोर्ट में अर्जुन के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत चार्जशीट दाखिल की।
स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट राजकुमार तृतीय ने पत्रावली का अवलोकन किया। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने अर्जुन को मुजरिम ठहराया। कोर्ट ने अर्जुन को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही मुजरिम अर्जुन पर 54 हजार रुपये का अर्थदंड भी डाला है। अर्थदंड की धनराशि जमा होने पर संपूर्ण धनराशि पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति देने का भी आदेश दिया है। संवाद