हरित पट्टी में प्लॉट खरीदने वालों पर लगेगा जुर्माना
बिजनौर। नगर क्षेत्र में होने वाले बैनामों की जांच की जाएगी। हरित पट्टी में खरीदे गए आवासीय प्लॉट लेने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। शासन ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। साथ ही अगर हरित पट्टी में कॉलोनी काट रहा है या निर्माण करा रहा है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। एसडीएम द्वारा कॉलोनियों की जांच की जाएगी।
शहरी क्षेत्र में तेजी से आबादी आ रही है। इससे अंधाधुंध कॉलोनी काटी जा रही हैं। कॉलोनी काटने में नियमों को भी ताक पर रखा जा रहा है। हरित पट्टी में बिना जमीन में कोई संशोधन कराए कॉलोनियां काटी जा रही हैं। शासन ने इस पर अब कड़ा रुख अपनाया है। हरित पट्टी में कॉलोनी काटने वाले और प्लॉट खरीदने वाले दोनों ही लोग शासन के रडार पर चढ़ेंगे। पिछले कुछ समय में रजिस्ट्री कार्यालयों में किए गए बेनामों की जांच की जाएगी। जांच में देखा जाएगा कि तथ्यों को छिपाकर हरित पट्टी में आवासीय प्लॉट खरीदा गया है तो ऐसे लोगों की सूची बनाई जाएगी। इन लोगों पर पेनल्टी लगाई जाएगी। साथ ही हरित पट्टी में कॉलोनी काटने वाले लोगों पर कार्रवाई भी होगी। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट विक्रमादित्य सिंह मलिक के अनुसार हरित पट्टी में आवासीय भूखंड नहीं काटे जा सकते। हरित पट्टी में कहीं भी कॉलोनी नहीं कटने दी जाएगी। ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी।