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मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वालों पर लगाया जुर्माना

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मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वालों पर लगाया जुर्माना
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बिजनौर। कई व्यापारियों के खाद्य पदार्थों के नमूने फेल हुए हैं। एडीएम कार्यालय की ओर से इन व्यापारियों पर जुर्माना लगाया गया है। अभिहित अधिकारी पंकज कुमार के अनुसार धामपुर के विवेक अग्रवाल का नमकीन का नमूना फेल होने पर 25 हजार, बदायूं के रवि श्रीवास्तव का पापड़ का नमूना फेल होने पर 50 हजार, टांडा माईदास के प्रमोद कुमार का कुट्टू के आटे का नमूना फेल होने पर 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।
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इसके अलावा मंडावर के रमन अग्रवाल का बूंदी के लड्डू का नमूना फेल होने पर 40 हजार, किरतपुर के आरिफ हुसैन का नमकीन का नमूना फेल होने पर 30 हजार का अर्थदंड लगाया गया है। हल्दौर के राजकुमार का बूंदी के लड्डू का नमूना फेल होने पर 30 हजार, नूरपुर के सुरेंद्र सिंह का पानी का नमूना फेल होने पर 15 हजार, किरतपुर के सुरेंद्र का दूध अधोमानक मिलने पर 15 हजार, नजीबाबाद के जाहिद खान का दूध अधोमानक मिलने पर दस हजार, नूरपुर के विजय कुमार का नमक अधोमानक मिलने पर 20 हजार, बिजनौर के सचिन का सेवई का नमूना फेल होने पर 20 हजार, विरेंद्र अग्रवाल का दूध अधोमानक मिलने पर 15 हजार, सन्नू जैदी का बेसन अधोमानक मिलने पर 40 हजार, किरतपुर के संजू का दूध अधोमानक मिलने पर 50 हजार, शेरकोट के बाबू और अजीत की बर्फी अधोमानक मिलने पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। पंकज कुमार के अनुसार खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।
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