कृषि यंत्रों पर सब्सिडी लेने को पंजीकरण की तिथि बदली
बिजनौर। शासन ने अनुदान पर दिए जाने वाले कृषि यंत्रों की पंजीकरण तिथियों में परिवर्तन किया है। उपकृषि निदेशक गिरीशचंद्र के अनुसार पहले प्रदेश सरकार ने 23 व 25 अगस्त से कृषि यंत्र एवं कस्टम हायरिंयग सेंटर के पंजीकरण का कार्यक्रम घोषित किया गया था। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री तथा हिमाचल प्रदेश व राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह के आकस्मिक निधन होने से एवं 23 अगस्त का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।
इस कारण कारण प्रदेश सरकार द्वारा अनुदान पर दिए जाने वाले कृषि यंत्रों व कस्टम हायरिंग सेंटर का पंजीकरण की दिनांक में परिवर्तन कर दिया गया है। कृषि यंत्रों के लिए पंजीकरण 24 अगस्त व कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए 26 अगस्त को अपराह्न तीन बजे से कृषक भाई अपना पंजीकरण कृषि विभाग के वेबसाइट www.upagriculture.com पर पहले आवक पहले पावक के सिद्धांत पर करके टोकन कटवाएंगे। टोकन के रूप में दस हजार से एक लाख रुपये तक के यंत्र पर ढाई हजार रुपये, एक लाख से अधिक के यंत्र पर पांच हजार रुपये की धनराशि जमानत के रूप में रखी गई है। यह राशि यूनियन बैंक की किसी शाखा में प्राप्त चालान के माध्यम से जमा होगी। दस हजार रुपये से कम कीमत के कृषि यंत्र पर कोई टोकन राशि नहीं रखी गई है। कृषक रोटावेटर, पावर टिलर, हैरो, मिनी राइस मिल, थ्रेशिंग फ्लोर, मिनी गोदाम, ऑयल मिल विद फिल्टर, पंप सेट स्ट्रारीपर, ट्रैक्टर, माउंटेड स्प्रेयर, लेजर लैंड लेवलर, डिस्क प्लाउ आदि किसी एक यंत्र का पंजीकरण करा सकते हैं। इन यंत्रों पर 50 प्रतिशत व कस्टम हायरिंग सेंटर पर 40 प्रतिशत अनुदान निर्धारित लक्ष्यों तक देय है। इच्छुक कृषक पंजीकृत कृषक समितियों, एफपीओ, एनआरएलएम के समूह निर्धारित तिथि को अपनी प्री-बुकिंग करा सकते हैं।