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आदित्य और रोहित का पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर

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बिजनौर। मुकेश हत्याकांड में कोर्ट ने कुख्यात बदमाश आदित्य व उसके साथी रोहित को 28 घंटे के स्योहारा पुलिस को पुलिस कस्टडी रिमांड पर सौंपने के आदेश जिला कारागार अधीक्षक को दिए हैं।
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मुरादाबाद से सुनवाई पर ले जाने के दौरान फरार होने के बाद थाना स्योहारा के अपने ही गांव राना नंगला में आदित्य व रोहित ने अपने साथियों के साथ मिलकर मुकेश की गोली मारकर हत्या कर दी थी। आदित्य को शक था कि मुकेश पुलिस से उसकी मुखबिरी कर रहा था। इस हत्याकांड से सनसनी फैल गई थी। इस हत्याकांड के बाद हल्दौर थाना क्षेत्र में हुए ओमराज हत्याकांड में भी आदित्य व रोहित के नाम का खुलासा हुआ था। पुलिस ने आदित्य पर एक लाख रुपये का व रोहित पर 20 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। दोनों ने कुछ दिन पहले गुरप्रीत उर्फ लाडी हत्याकांड में कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। स्योहारा व हल्दौर पुलिस ने दोनों हत्या में प्रयुक्त हथियारों को बरामद करने के लिए कोर्ट से आदित्य व रोहित का दस दस दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड मांगा था। स्योहारा पुलिस को दोनों का 28 घंटे का पुलिस कस्टडी रिमांड दिए जाने का प्रभारी सीजेएम दिव्या भार्गव ने आदेश दिया है। रिमांड की अवधि रविवार को सुबह दस बजे से सोमवार को दोपहर दो बजे तक रहेगी। हल्दौर पुलिस के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई 29 जनवरी सोमवार को होगी।

देहरादून में छिपाए मुकेश के खून से सने अपने कपड़े
स्योहारा पुलिस का कहना है कि जेल में आदित्य व रोहित द्वारा पुलिस को दिए बयान में बताया है कि उन्होंने रामनगर में अपना मोबाइल छिपाया है। मुकेश की हत्या के दौरान उनके कपड़ों पर खून के दाग लग गए थे। वे कपड़े उन्होंने देहरादून में छिपाए हैं।
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